जीएसटी इनवॉइस (GST Invoice) के प्रकार और फ़ॉर्मैट

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जीएसटी इनवॉइस (GST Invoice) के प्रकार और फ़ॉर्मैट

GST: क्या है जीएसटी इनवॉइस और क्यूँ ज़रूरी है इसका फ़ॉर्मैट?

जैसा हम जानते है की जीएसटी आ जाने के बाद से बिल देना कितना जरुरी हो गया है साथ ही कर दाताओं को ई-इन्वॉइस या इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइस जेनेरेट करना होता हैं। वैसे तो सभी व्यवसायी ईआरपी याबिलिंग सॉफ्टवेयर द्वारा उपलब्ध कराए गए फॉर्मेट का उपयोग करते हैं लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट न होने की वजह से एक बिलिंग सॉफ्टवेयर पर जेनेरेट किए गए ई-इन्वॉइस को दूसरा सॉफ्टवेयर रीड नहीं कर पाता। इसलिए डाटा को कई जगह मैन्युअल भरना पड़ता है। इन परेशानियों को देखते हुए जीएसटी परिषद् एक ईको-सिस्टम में ई-इन्वॉइस का स्टैंडर्ड प्रणाली विकसित कर रहा है जिसमे त्रुटियों की संभावना कम होगी, मैन्युअल डाटा इंट्री ख़त्म होगी और अन्य सॉफ्टवेयर द्वारा रीडएबल होगा। अभी तक किये गए प्रक्रिया की जटिलता को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। यह डॉक्यूमेंट करदाताओं, कर सलाहकारों और सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली कंपनियों के लिए उपयोगी होगी।

जीएसटी पंजीकृत डीलर के रूप में, आपको अपने ग्राहकों को जीएसटी बिल प्रदान करना आवश्यक है। आइये समझते है जीएसटी इनवॉइस के बारे में:-

1. जीएसटी इनवॉइस क्या है?

जीएसटी इनवॉइस (चालान) या जीएसटी बिल भेजे गए सामान या सेवाओं की सूची है जिसमे भुगतान के लिए राशि का उल्लेख होता है।

2. जीएसटी चालान किसे जारी करना चाहिए?

यदि आप एक जीएसटी पंजीकृत व्यवसायी हैं, तो आपको अपने ग्राहकों को सेवाओं की बिक्री के लिए जीएसटी चालान प्रदान करना होगा। वहीँ आपके जीएसटी पंजीकृत विक्रेता आपको जीएसटी-अनुपालन खरीद चालान प्रदान करेंगे।

3. जीएसटी चालान के लिए अनिवार्य क्षेत्र क्या है?

जीएसटी टैक्स चालान आम तौर पर "टैक्स चार्ज" करने और "इनपुट टैक्स क्रेडिट" पर पारित करने के लिए जारी होता है। एक GST चालान में निम्नलिखित अनिवार्य क्षेत्र होने चाहिए-

  • चालान संख्या और दिनांक
  • ग्राहक का नाम
  • शिपिंग और बिलिंग पता
  • ग्राहक और करदाता का GSTIN (यदि पंजीकृत है) **
  • आपूर्ति का स्थान
  • HSN कोड / SAC कोड
  • वस्तु विवरण अर्थात् विवरण, मात्रा (संख्या), इकाई (मीटर, किग्रा आदि), कुल मूल्य
  • कर योग्य मूल्य और छूट
  • करों की दर और राशि यानी सीजीएसटी / एसजीएसटी / आईजीएसटी
  • क्या रिवर्स चार्ज के आधार पर जीएसटी देय है
  • आपूर्तिकर्ता का हस्ताक्षर

** यदि प्राप्तकर्ता पंजीकृत नहीं है और उसका मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है तो चालान में होना चाहिए:

प्राप्तकर्ता का नाम और पता,
वितरण का पता,
राज्य का नाम और राज्य कोड

4. चालान कब जारी करना चाहिए?

जीएसटी अधिनियम ने जीएसटी कर चालान, संशोधित जीएसटी बिल, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जारी करने की समय सीमा को परिभाषित किया है। ग्राहकों को चालान जारी करने की नियत तारीखें निम्नलिखित हैं:

  • माल (सामान्य मामला) - हटाने / वितरण की तारीख पर या उससे पहले।
  • माल (निरंतर आपूर्ति) - खाता विवरण / भुगतान की तारीख से पहले या उससे पहले।
  • सेवाएँ (सामान्य मामले) - सेवा की आपूर्ति के 30 दिनों के भीतर।
  • सेवाएँ (बैंक और NBFC) - सेवाओं की आपूर्ति के 45 दिनों के भीतर।

5. जीएसटी चालान को निजीकृत कैसे करें?

आप अपनी कंपनी के लोगों के साथ अपने चालान को निजीकृत कर सकते हैं।

6. अन्य प्रकार के चालान कौन-कौन से हैं?

  • टैक्स इनवॉइस (Tax Invoice)
  • आपूर्ति का बिल (Bill of Supply)
  • प्राप्ति प्रमाण पत्र (Receipt Voucher)
  • रिफंड वाउचर (Refund Voucher)
  • भुगतान वाउचर (Payment Voucher)
  • डेबिट और क्रेडिट नोट (Debit Note and Credit Note)
  • आईएसडी चालान (ISD Invoice)
  • डिलीवरी चोलन (Delivery Challan)

टैक्स इनवॉइस (Tax Invoice)

जीएसटी के तहत, सामान या सेवाओं की आपूर्ति करने वाले किसी भी पंजीकृत व्यक्ति को अपने खरीदार को कर चालान जारी करना आवश्यक है। यह दस्तावेज या चालान जो आपूर्तिकर्ता द्वारा खरीदार को जारी किया जाता है, उसे "चालान" या "कर चालान" के रूप में जाना जाता है।

सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, आपूर्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर चालान जारी किया जाना होता है। छोटे डीलरों के लिए, यदि चालान की राशि 200 रुपये से कम है, तो कोई चालान जारी नहीं किया जाएगा। यदि चालान की राशि 200 रु से अधिक है तो 'टैक्स चालान' तैयार करना अनिवार्य है।

माल और सेवाओं के प्राप्तकर्ता इस टैक्स चालान के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ है उस कर देयता के विरुद्ध वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर चुकाए गए कर के क्रेडिट का उपयोग कर भुगतान किया जाता है।

आपूर्ति का बिल (Bill of Supply)

बिल ऑफ सप्लाई के जीएसटी शासन की नई अवधारणा है। एक व्यक्ति जिसने कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुना है या जो छूट वाली वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति कर रहा है उसे दोनों आपूर्ति का बिल जारी करना आवश्यक है। प्राप्तकर्ता बिल ऑफ सप्लाई के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकता है।

यदि पंजीकृत व्यक्ति 200 रुपये से कम की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति कर रहा है, तो बिल की आपूर्ति जारी करना वैकल्पिक है। वह इन छोटे बिलों के लिए बिल ऑफ सप्लाई जारी करना है या नहीं करना चुन सकता है।

प्राप्ति प्रमाण पत्र (Receipt Voucher)

जब पंजीकृत व्यक्ति खरीदार से कोई अग्रिम राशि प्राप्त करता है, तो उसे इस तरह के भुगतान की रसीद वाउचर रसीद जारी करना होगा।

रिफंड वाउचर (Refund Voucher)

अगर रसीद वाउचर खरीददार को जारी किया गया है, लेकिन उसके द्वारा कोई आपूर्ति नहीं की गई है, तो पंजीकृत व्यक्ति को रिफंड वाउचर जारी करना आवश्यक है।

भुगतान वाउचर (Payment voucher)

जब जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यक्ति किसी अपंजीकृत व्यक्ति से किसी भी सामान या सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करता है, उसे रिवर्स चार्ज के तहत भुगतान करने के समय आपूर्तिकर्ता को भुगतान वाउचर जारी करने की आवश्यकता होती है। साथ ही उन लेनदेन पर एक भुगतान वाउचर जारी किया गया है, जिस पर रिवर्स चार्ज लगता है।

डेबिट और क्रेडिट नोट (Debit Note and Credit Note)

डेबिट नोट

यदि विक्रेता को पता चलता है कि उसने माल या सेवाओं के वास्तविक मूल्य या चालान में दोनों से कम शुल्क लिया है, तो वह खरीदार को डेबिट नोट जारी कर सकता है। विक्रेता को इस तरह के डेबिट नोट जारी करने के दौरान महीने के जीएसटी रिटर्न में डेबिट नोट के मूल्य की घोषणा करना आवश्यक होता है।

क्रेडिट नोट

किसी विक्रेता द्वारा क्रेता को माल लौटाए जाने या माल / आपूर्ति के मूल्य में कमी या दोनों या छूट के दावों के मामले में क्रेडिट नोट जारी किया जाता है। टैक्स देनदारी को कम करने के लिए टैक्स रिटर्न में क्रेडिट नोट का विवरण घोषित करना होता है ।

आईएसडी चालान (ISD Invoice)

एक ही पैन के तहत गठित शाखाओं के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट वितरित करने के लिए एक आईएसडी चालान जारी किया जाता है।

डिलीवरी चालान (Delivery Challan)

राज्य के भीतर स्टॉक हस्तांतरण के लिए एवं माल के परिवहन के मामले में एक डिलीवरी चालान जारी किया जाता है।

7. चालान की कितनी प्रतियां जारी की जानी चाहिए?

माल के लिए - 3 प्रतियां

सेवाओं के लिए - 2 प्रतियां

8. क्या आप जीएसटी से पहले जारी किए गए चालान को संशोधित कर सकते हैं?

हाँ, जीएसटी से पहले जारी किए गए चालान को संशोधित कर सकते हैं। जीएसटी शासन के तहत, सभी डीलरों को स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पहले अनंतिम पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

GST के तहत चालान जारी करने का तरीका

निम्नलिखित तरीके से चालान जारी और बनाए रखे जाने चाहिए:

माल के मामले में:

  • प्राप्तकर्ता के लिए मूल
  • ट्रांसपोर्टर को डुप्लीकेट
  • आपूर्तिकर्ता (अपने रिकॉर्ड के लिए) के लिए तीन गुना

आपूर्ति के मामले में:

  • प्राप्तकर्ता के लिए मूल
  • आपूर्तिकर्ता को डुप्लिकेट (उसके रिकॉर्ड के लिए)

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FAQs

Q. चालान तिथि और नियत तिथि में क्या अंतर है?

Ans: चालान तिथि उस तिथि को संदर्भित करती है, जब चालान बिल-बुक पर बनाया जाता है, जबकि नियत तारीख तब होती है जब चालान पर भुगतान देय होता है।

Q. रिवर्स चार्ज के तहत चालान कैसे जारी करें?

Ans: रिवर्स चार्ज के तहत देय जीएसटी के मामले में, आपको अतिरिक्त रूप से यह उल्लेख करना होगा कि जीएसटी चालान पर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज पर किया जाता है।

Q. क्या चालान सीरियल नंबर बनाए रखना अनिवार्य है?

Ans: हां, चालान सीरियल नंबर को सख्ती से बनाए रखा जाना चाहिए। आप उसी के कारणों के साथ GST विभाग के अधिकारी को एक लिखित सूचना प्रदान करके प्रारूप बदल सकते हैं।

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