जीएसटी: कैसे फाइल करें जीएसटी? पढ़िए स्टेप स्टेप-बाई-स्टेप गाइड

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जीएसटी: कैसे फाइल करें जीएसटी? पढ़िए स्टेप स्टेप-बाई-स्टेप गाइड

GST फ़ाइल करने की प्रक्रिया

जीएसटी भारत में उतपदों पर लग रहे अलग-अलग कर को हटा कर एक संयोजित कर बनाया गया है जिसे जीएसटी कहते हैं। इसके कर को तीन भागों में विभाजित किया जाता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी में

जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी के तहत जीएसटीआर-3B भरने का प्रोसेस हुई थी जिसमे व्यवसाइयों को जुलाई महीने की जानकारी देते हुए जुलाई और अगस्त के लिए जीएसटीआर-3B भरना अनिवार्य था। इसके बाद सभी को जीएसटीआर1,जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर ३ भरने को कहा गया था। अब जब की पूरा सिस्टम ही नया था और इस तरह का रिटर्न पहली बार भरा जा रहा था तो समस्या आनी ही थी। वैसे तो सरकार निगरानी बनाये हुए थी की व्यापारियों को कोई दिक्कत न हो लेकिन फि‍र भी कारोबारि‍यों में जीएसटीआर1 को लेकर कन्‍फ्यूजन था। जिसके लिए जीएसटी परिषद् ने प्रोसेस को आसान बनाने के लिए टूल जारी किये थे और सरकार का कहना था की जीएसटीआर 1 को ऑफलाइन टूल और एक्‍सल वर्कशीट के जरि‍ए महज 3 स्टेप में कारोबारी फाइल जमा कर सकते हैं। कारोबारियों के लिए यह टूल फ्री है यह टूल डाउनलोड कर पूरी विस्तार से डाटा भर के अपलोड कर देना था। वह स्टेप थे यह-

1. जीएसटी परिषद् द्वारा दिए गए टूल को इंटरनेट पर सर्च करें या https://www.gst.gov.in/ से सीधे तौर पर ऑफलाइन टूल को अपने डेस्कटॉप या लपटोप पर डाउनलोड एवं इनस्टॉल करें।

2. डाउनलोड के बाद एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड कर इसमें सभी इनवॉइस की जानकारी को भरें।

3. एक्सेल शीट में पूरी जानकारी दें।

4. अब ऑफलाइन टूल का उपयोग कर दी गयी समस्त जानकारी वाली एक्सेल शीट को इम्पोर्ट करें।

5. अब इस फाइल को पोर्टल पर अपलोड कीजिये एवं जीएसटीआर 1 फाइल तैयार करें।

जीएसटी लागू हो जाने के 2 वर्ष बाद अब तीसरी जीएसटी की डेट आ गयी है। जिसे कोरोना महामारी के चलते भारत सरकार ने कारोबारियों को राहत दी है। कोरोना के चलते इसकी तारीख को आगे बढ़ाया जा रहा साथ ही व्यापर ठप्प होने की वजह से  सरकार द्वारा टैक्स में कुछ छूट भी दी जा रही है।

वास्तु और सेवा कर जिसे जीएसटी के रूप में जानते हैं यह उत्पाद के खपत पर लगायी जाती है। इसलिए पूरे देश में कोई भी उद्द्यमी है जो उत्पाद का निर्माण कर रहा है और बेच रहा है उन सभी को जीएसटी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। जीएसटी के आवेदन और पंजीकरण की प्रक्रिया सरल है यह हार्ड कॉपी जमा करने से मुक्ति देता है मतलब यह पेपरलेस प्रक्रिया है। जीएसटी नंबर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर समय और भगा दौड़ी की परेशानियों से बच सकते हैं। GST के लिए ऑनलाइन पंजीकरण में शामिल 4 प्रमुख चरण हैं:

चरण 1: GST एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट कैसे करें?

पहल आवश्यकता क्या है?

अस्थायी पंजीकरण संख्या (TRN), आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के पहले इसके लिए आवेदन करना होगा। इस अस्थायी पंजीकरण संख्या (TRN) को प्राप्त करने के लिए सिर्फ आपको एक मोबाइल नंबर जो की वैध हो, पैन कार्ड विवरण और व्यवसाय का ई-मेल होना जरुरी है।

आगे क्या करें?

  1. आधिकारिक पोर्टल पर लॉग ऑन करें - https://www.gst.gov.in/
  2. सेवाएँ टैब पर नेविगेट कर सेवाएँ> पंजीकरण> नया पंजीकरण चुनें।
  3. पैन नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर का विवरण दे  पंजीकरण पृष्ठ पर सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें। फिर 'प्रोसीड’ पर क्लिक करें।
  4. सभी डिटेल सबमिट करने पर, दिए गए संपर्क विवरणों को सत्यापित करने के लिए मोबाइल और ईमेल आईडी पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आएगा।
  5. अब इस बात पर ध्यान देना है की OTP आने के बाद इसे तुरंत एंटर कर सत्यापित करें। क्योंकि ये OTP केवल 10 मिनट के लिए मान्य होता हैं। अगर ओटीपी नहीं अत और आवश्यकता पड़ने पर कारोबारी ओटीपी को पुनः प्राप्त (री-सेंड) कर सकता है।
  6. सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद, व्यवसायी को अस्थायी पंजीकरण संख्या (TRN) मिल जाएगी।
  7. अब व्यवसायी क्लिक करके आगे बढ़ सकता है या वापस से टैब पर जाकर सेवाएँ> पंजीकरण> नया पंजीकरण विकल्प, और फिर मिली हुई नवनिर्मित TRN का उपयोग करके लॉगिन करने के लिए अस्थायी पंजीकरण संख्या (TRN) रेडियो बटन को चुन सकता है।
  8. अब अपने टीआरएन नंबर को दर्ज करें जो सत्यापन के बाद आपको जो अस्थायी संदर्भ संख्या (TRN) मिला था, और फिर स्क्रीन पर कैप्चा दिखेगा उसे बॉक्स में लिखें।
  9. व्यापारी को फिर से पहचान सत्यापित करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो उसने शुरुआत में उपयोग किया था उस पर फिर से ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी प्राप्त होते ही उसे आवश्यक फ़ील्ड में नया ओटीपी बॉक्स में दर्ज करें।
  10. फॉर्म सबमिट करने के बाद सत्यापन हो जायेगा। सत्यापित होते ही यूजर को मेरा सहेजे गए एप्लिकेशन पृष्ठ पर पोर्टल रेडिरेक्ट हो जायेगा। अब कारोबारी के पास सभी आवश्यक विवरणों के साथ इस आवेदन को जमा करने के लिए 15 दिन मिलते हैं।
  11. इसके बाद Edit बटन पर क्लिक करके जीएसटी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए 2 पर जाएँ।

चरण 2: जीएसटी का आवेदन पत्र भरना

जब व्यवसायी टीआरएन नंबर हासिल कर लेता हैं, तो अब व्यापारी को जीएसटी का आवेदन पत्र भरना होगा। जीएसटी इसमें 10 सेक्शन हैं, और उस विशेष सेक्शन को भरने के लिए प्रत्येक टैब पर क्लिक करना होता है। क्योंकि यहाँ यह सुनिश्चित करना होता है की व्यापारी कौन सी जानकारी भर रहा है, अब इसके लिए व्यापरी के लिए यही सलाह है की वह अपने जीएसटी प्रैक्टिशनर अथवा टैक्स सलाहकार से इस पर चर्चा करें उसके बाद ही आगे बढे।

इसमें आवश्यकता क्या-क्या है?

जब व्यापारी आगे प्रोसीड करता है तब इस टैब में, व्यवसायी को अपना पूरा व्यावसायिक विवरण देने के लिए कहा जाता है, जिसमें शामिल होता है व्यवसाय का नाम, स्थान, यदि कोई साझेदार है तो उसका नाम इत्यादि।

साथ में अतिरिक्त व्यक्तिगत जानकारी के लिए व्यवसायी को साथ में पूछे गए दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियाँ भी प्रस्तुत करनी होती है।

  • मान्य बैंक खाता संख्या IFSC कोड के साथ
  • साझेदारी का नाम साझेदारी व्यवसायों के लिए
  • व्यवसाय के समावेश का प्रमाण
  • प्राथमिक स्थान का प्रमाण व्यवसाय का
  • पंजीकरण प्रमाण पत्र व्यवसाय इकाई का
  • निदेशक, प्रमोटर, पार्टनर की तस्वीर
  • अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का फोटो
  • नियुक्ति का प्रमाण प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की
  • बैंक पासबुक / बैंक स्टेटमेंट का फ्रंट या पहला पेज जिसमें बैंक खाता संख्या, शाखा खाताधारक का पता और लेन-देन का विवरण हो।

क्या शामिल हैं?

  1. सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों के साथ टैब में सभी आवश्यक विवरणों को भरने के बाद आगे बढ़ें। सभी भरी हुई जानकारी बची रहे इसके लिए Save and Continue पर क्लिक करें।
  2. सभी अनिवार्य विवरण 'व्यापार और' प्रवर्तक / भागीदार 'टैब में भरें साथ ही व्यवसाय के संविधान का प्रमाण प्रस्तुत करें। फॉर्म में ई-साइन करने के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मोबाइल / ईमेल में प्रवेश करके कर सकते है। और हस्ताक्षरकर्ता की जानकारी दें।
  3. इसी प्रकार, 'प्राथमिक स्थान के व्यवसाय, बैंक खाते, वस्तु और सेवा टैब में सभी आवश्यक जानकारी भरें।

चरण 3: पंजीकरण डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के लिए

आवेदन पत्र पर एलएलपी और कंपनियों के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करना अनिवार्य है जीएसटी आवेदन को सत्यापित करने के लिए।

क्या करना है?

  1. कंप्यूटर पर DSC सॉफ़्टवेयर डाउनलोड कर इनस्टॉल करें।
  2. साइट पर उपलब्ध प्रमाणित अधिकारी से संपर्क करें http://www.cca.gov.in/cca/
  3. DSC डोंगल सॉफ्टवेयर के साथ प्राप्त होगा, DSC सॉफ़्टवेयर स्थापित होने के बाद।
  4. Emsigner.com से डीएससी हस्ताक्षरकर्ता स्थापित करें, और डिजिटल हस्ताक्षर करें।

चरण 4: आवेदन को जमा करना और सत्यापित करना

इन तीन तरीके से व्यापारी अपना जीएसटी आवेदन को जमा और सत्यापित कर सकता हैं।

  • डीएससी (DSC) के माध्यम से
  • ई-हस्ताक्षर (E-Signature) के माध्यम से
  • ईवीसी (EVC) के माध्यम से

एक बार फॉर्म की प्रक्रिया सत्यापित हो जाने के बाद ईमेल और  मोबाइल नंबर पर एप्लिकेशन रेफरेंस नंबर (ARN) आएगा।

व्यापारी जीएसटी एप्लीकेशन को कैसे ट्रैक करें?

  1. ARN नंबर का उपयोग जीएसटी आवेदन की स्थिति (सेवा> पंजीकरण> ट्रैक आवेदन) का ट्रैक देखने के लिए कर सकते हैं।
  2. सभी प्रक्रिया पूरी हो जाने व सत्यापित हो जाने पर ईमेल और एसएमएस में जीएसटी नंबर भेजा जायेगा।
  3. GST साइट में लॉग इन करने के लिए एक अस्थायी उपयोगकर्ता नाम (स्वयं GSTIN नंबर) और पासवर्ड आएगा।
  4. पहली बार लॉगिन विकल्प पर क्लिक कर उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड बदल सकते हैं।
  5. अब 3-5 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए नेविगेशन पथ है: सेवाएँ> उपयोगकर्ता सेवाएँ> प्रमाणपत्र देखें या डाउनलोड करें, और डाउनलोड बटन पर क्लिक करें।
  6. इस तरह जीएसटी नंबर सफलतापूर्वक मिल जायेगा।

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