ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें?
ड्राइविंग लाइसेन्स ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें? कैसे करें अप्लाई?
पुराने समय की बात करें तो हम सभी जानते हैं की पहले लोग अपनी यात्रा को पैदल चलकर पूरा करते थे। उसके बाद जब उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया और उनकी सेवा लेना चालू की तब बैलगाड़ी, तांगा जैसे कई वाहन आये फिर साइकिल आयी। इसी तरह एक जगह से दूसरे जगह तक जल्दी पहुँचने के लिए दिन प्रतिदिन अविष्कार हुए और मोटर इंजन वाली गाड़ियां, जहाज और हवाई जहाज आये। इन मोटर गाड़ियों की कीमत अधिक होने की वजह से इसे हर कोई नहीं खरीद सकता था। सिर्फ बड़े लोग ही इसे रखते थे। फिर उद्यमियों ने प्रॉफिट कमाने के लिए उस वर्ग को टारगेट किया जिनसे ज्यादा बिज़नेस किया जा सकता था। उस कंडीशन में स्कूटर आयी मार्किट में उसके बाद अनगिनत वाहन अब तक बाजार में आ चुके हैं। लेकिन इन सब में सबसे मुख्या बात यह है की इन सभी वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। हर मोटर वाहन का रजिस्ट्रेशन होता है और उसे चलाने वाले को भी लाइसेंस की जरुरत होती है। लाइसेंस यह दर्शाता है की आप सरकार द्वारा वेरीफाई हैं की आप को गाडी चलनी आती है और आप गाड़ियों को चला सकते हैं। बिना रोक टोक के आप आसानी से पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं।
उसी तरह लॉकडाउन में सभी बिज़नेस ठप्प पड़े हुए थे पर कुछ ट्रांसपोर्ट का काम चालू था जो लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन - रात गाड़ी चलाकर आवश्यक वस्तुओं को उस सोर्स तक पहुंचा रहे थे जहाँ से लोगों को उनके जरूरतों का सामान आसानी से मिल सके। जिन लोगों को घर जाना था वो भी गाडी बुक करके या फिर खुद की गाड़ी से जा रहे थे। इस पूरे आवाजाही में राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती थी और राज्य सरकार उन्हें ही परमिट कर रही थी जिनके पास पूरे दस्तावेज़ थे जिसमे ड्राइविंग लाइसेंस अहम् था।
यह सब पढ़ने के बाद आप सबको समझ आ गया होगा की ड्राइविंग लाइसेंस क्यों जरुरी है। आइये अब जानते हैं की ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें-
आज के समय में सबके पास व्हीकल है। उसे चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। लाइसेंस जल्दी बनवाने के चक्कर में लोग ब्रोकर ढूंढ लेते हैं और उन्हें ज्यादा पैसे देकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं वहीँ कई केस में ब्रोकर पैसे लेकर चम्पत हो जाते हैं। इसलिए घबराने की जरुरत नहीं है आप इसे आसानी से ऑनलाइन अप्लाई करके भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं।
लाइसेंस बनवाने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए ?
- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- बिना गियर वाले के लिए 16 वर्ष उम्र, पर माता - पिता की रजामंदी होनी चाहिए।
- आवेदक कम से कम 8th स्टैण्डर्ड पास होना चाहिए।
- कुछ राज्यों में उम्र 20 वर्ष मान्य है।
- ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशन की जानकारी होनी चाहिए।
- वैलिड अड्रेस प्रूफ और डॉक्यूमेंट होना चाहिए।
डॉक्यूमेंट क्या - क्या होना चाहिए ?
- स्थायी पता प्रमाण पत्र- आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, हाउस टैक्स, तहसील या डीएम ऑफिस द्वारा जारी किये गए आवास प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र - 10 वीं कक्षा का मार्कशीट या प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या मजिस्ट्रेट के सामने डेट ऑफ बर्थ का एफिडेविट।
- आईडी प्रूफ - वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड व अन्य।
- 4 पासपोर्ट साइज के कलर फोटो।
ऑनलाइन प्रोसेस-
- सबसे पहले ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर जाइये https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do.
- फिर अपने राज्य को चुने और क्लिक करें।
- जो नया पेज ओपन होगा उसमे कई ऑप्शन दिखेंगे।
- उसमे एक ऑप्शन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का ऑप्शन होगा उसपे क्लिक करें।
- अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ओपन होगा।
- उस फॉर्म में अपनी सभी जानकारी को भरें।
- स्टेट, RTO ऑफिस सेलेक्ट करें।
- अपना नाम दर्ज करें।
- अपने पिता जी का नाम भरें।
- अपना जेंडर लिखें (M / F)
- डेट ऑफ़ बर्थ लिखें।
- प्लेस ऑफ़ बर्थ लिखें।
- क्वालिफिकेशन की जानकारी भरें।
- मोबाइल नंबर दें।
- पहचान चिन्ह की जानकारी दें।
- प्रेजेंट और परमानेंट अड्रेस भरें।
- लैंड मार्क और पिन कोड भरें।
- किस वाहन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जानकारी (बाइक, कार, ट्रक, बस या अन्य)
- सभी जानकारी सही भरने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
- फोटो और सिग्न अपलोड करें।
- फिजिकल टेस्ट के लिए कैलंडर में दिन बुक करें।
- फॉर्म भर जाने के बाद फीस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
- आवेदन पूरा हो जाने पर आवेदन संख्या लिख लें।
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या करें ?
- फॉर्म भरते समय फिजिकल टेस्ट के लिए जो आपने स्लॉट बुक किया है उस डेट का इंतज़ार करें।
- बुक किये गए डेट वाले दिन समय से पहुंचे।
- सम्बंधित अधिकारी आपकी पूरी डिटेल लेकर आपको तय समय पर बुलाएगा।
- यहाँ से आपकी शुरू होगी फिजिकल टेस्ट ड्राइव।
- अब अपने जिस वाहन के लिए अप्लाई किया है उस वाहन के साथ आपका टेस्ट होगा।
- उस गाड़ी को सही तरीके से रूल एंड रेगुलेशन के तहत चला कर दिखाना होगा।
- इस टेस्ट के लिए अपना वाहन साथ में ले जाएँ।
- सम्बंधित अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें।
- टेस्ट कम्पलीट होने के बाद सब अच्छा हुआ तो अधिकारी अपना फीडबैक दे देगा।
- उसके बाद आपके आवेदन को पूर्ण स्वीकृति मिल जाएगी।
- फिर कुछ दिनों में आपके घर लाइसेंस डाक द्वारा प्राप्त हो जायेगा।
ड्राइविंग लाइसेंस खोने पर क्या करें ?
ड्राइविंग लाइसेंस खोने पर परेशान न हो उसके लिए भी कई निर्देश हैं जिसके बाद आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस वापस पा सकते हैं।
- नजदीकी पुलिस थाने में FIR लिखायें।
- उस कम्पलेन की एक कॉपी ले लें।
- नजदीकी नोटरी ऑफिस जाकर संपर्क करें।
- नोटरी ऑफिस में एफिडेविट बनवाएं स्टाम्प पेपर में।
- एफिडेविट बनवाने के लिए कुछ चार्ज पाय करना होगा।
- यह प्रूफ की तरह उपयोग होगा जो की वेरीफाई करेगा की आपका लाइसेंस गम हो गया है।
- डुप्लीकेट लाइसेंस फॉर्म के साथ इस एफिडेविट के साथ संलग्न कर दें।
- कुछ दिन बाद आपको डाक के द्वारा आपको नया लाइसेंस मिल जायेगा।
ड्राइविंग लाइसेंस के फायदे ?
- यह आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है।
- किसी ट्रेवल में जाने पर यह वेरीफाई करता है की आप कौन हैं, कहा से हैं।
- अन्य कई सरकारी और गैर सरकारी जगह पर आइडेंटिफिकेशन के लिए मान्य होता है।
- ट्रेवल में आसानी होती है।
- गाड़ी खरीदने के लिए भी इसका उपयोग होता है।
- सरकार द्वारा दिए गए नियमो का पालन करते हुए लीगल तौर पर आप वेरीफाई हो जाते हैं।
- रोड पर गाडी चलाने के लिए बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है।
डीएल (DL) और एलएल (LL) में अंतर ?
एलएल मतलब लर्निंग लाइसेंस और डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस सबसे पहले एलएल के लिए अप्लाई करना होता है जिसकी एक समय सिमा होता है। इसका मुख्या उद्देश्य है ड्राइवर को ट्रैफिक नियमो की जानकारी हो जाये और नियम कानून से परिचित हो जाये और गाडी चलाने की प्रैक्टिस हो जाये।
उसके बाद डीएल की लिए अप्लाई करते हैं, डीएल के लिए आप एलएल का समय हो जाने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। यह परमानेंट लाइसेंस होता है जो 15 वर्ष के लिए वैलिड होता है। उसके बाद इसे renew करना होता है।
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FAQs
प्रश्न. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें ?
उत्तर. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं।
प्रश्न. एक राज्य का ड्राइविंग लाइसेंस दूसरे राज्य में वैलिड है ?
उत्तर. हाँ यह पूरे भारत में वैलिड होता है।
प्रश्न. ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होती है?
उत्तर. ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी 15 साल होती है कुछ राज्यों में 20 साल तक है।
प्रश्न. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है?
उत्तर. नॉन -ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी नहीं है। मगर ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसकी जरुरत होगी।
प्रश्न. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डिसक्वालिफाई होने पर क्या करें?
उत्तर. 7 दिनों के बाद री-टेस्ट के लिए अप्लाई करें।
प्रश्न. ड्राइविंग लाइसेंस के री-टेस्ट के लिए फिर से अदायगी करना होगा?
उत्तर. हाँ, री-टेस्ट के लिए फिर से पैसे जमा करने होंगे।