कैसे ले सकते है ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस?

दुनिया में हर एक उम्र के लोग वाहन चलना पसंद करते है। यदि आप भारत में कहीं भी वाहन चलाना चाहते है तो ड्राइविंग लाइसेंस एक बहुत जरुरी दस्तावेज है। यह दस्तावेज एक व्यक्ति को भारत में सड़कों और राजमार्गों पर कोई भी वाहन चलाने की अनुमति देता है। मोटर अधिनियम 1998 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। भारत सरकार के  परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन कि प्रक्रिया बड़ी ही कठिन थी। यदि आप लंबी कतारों की परेशानी से बचना चाहते है। तो आप लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते है। सरकार के डिजिटल अभियान के अंतर्गत सरकार डिजिटलाइजेशन को बहुत ही तेज़ी से बड़ा रही है।जिसके चलते सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है।

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार –

1. लर्निंग लाइसेंस

अपना परमानेंट लाइसेंस,प्राप्त करने से पहले सरकार आपको एक लर्निंग लाइसेंस जारी करती है। ताकि आप परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले वाहन चलाना अच्छी तरह सीख सकें और

एक जिमेदार ड्राइवर बन् सकें।यह एक यह एक टेम्पररी लाइसेंस है।जो केवल 6 महीने तक वैध है। यह मोटर वाहनों की ड्राइविंग सीखने के लिए जारी किया जाता है। इसके लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा -

  • आपको एक परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने / सवारी करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
  • आपको अपने वाहन में लाल रंग में ‘L’ चिन्ह लगाना होगा। संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।
  • वाहन सीखने के अलावा, आपको यातायात नियमों और सड़क के संकेतों के बारे में भी पता होना आवश्यक है।

2. परमानेंट लाइसेंस

लर्निंग लाइसेंस जारी करने की तारीख से छह महीने तक की अवधि समाप्त होने के बाद स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते है।  यह भारत में दूसरे प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस है। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, जिसने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया है और उसे लर्नर लाइसेंस जारी कर दिया गया है, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस आमतौर पर स्मार्टकार्ड के रूप में जारी किया जाता है, जिसमें एक चिप होती है जिसमें व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी होती है। व्यक्ति की तस्वीर के साथ, कार्ड में लाइसेंस धारक के नाम, उम्र और स्थायी पते का भी उल्लेख होता है। इनके अतिरिक्त, इस प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वाहन चलाने के लिए किसी व्यक्ति को किस प्रकार के वाहनों को अधिकृत किया गया है। उदाहरण के लिए, आप दोपहिया या चारपहिया या दोनों प्रकार के वाहनों के लिए एक स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

3. कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकारों में तीसरा, यह कमर्शियल वाहनों के ड्राइवरों को माल या लोगों को परिवहन के लिए प्रदान किया जाता है। इस लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले कमर्शियल वाहनों के चालकों को कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने अलग-अलग नियम लागू किए हैं। ड्राइवरों को ज़्यादातर सरकार या राज्य-प्रायोजित विशेष ट्रेनिंग सेंटर से भारी वाहनों को चलाने के लिए खास ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। भारत में इस प्रकार के लाइसेंस प्रदान करने के बारे में कड़े नियम हैं क्योंकि सुरक्षा चिंताओं और भारी वाहनों के संचालन में आवश्यक ज्ञान, या तो माल या यात्रियों के परिवहन के लिए।

4. इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट

जब एक आवेदक एक अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की तलाश करता ,तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति किसी भी देश में किसी भी वाहन को किराए पर लेने और चलाने के लिए पात्र है।यह तभी जारी किया जा सकता है जब आपके पास पहले से स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपके ड्राइविंग के लाइसेंस के विपरीत, आईडीपी 1 वर्ष तक वैध होता है।

पात्रता मापदंड

  • आवेदनकर्ता की उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए।
  • उसके पास पहले से ही लर्निंग  लाइसेंस होना चाहिए।
  • उसे एक स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए केवल 30 दिनों के अंदर या लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के 180 दिन के अंदर।

आवश्यक दस्तावेज

आपके ड्राइविंग लाइसेंस को जारी करने में देरी न हो इसके लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आपके द्वारा दिए गए दस्तावेज सही है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कुछ आईएसएसएस प्रकार है:-

आयु प्रमाण – (इनमें से एक)

  • बर्थ सर्टिफिकेट
  • 10 मार्कशीट
  • पं कार्ड
  • पासपोर्ट

एड्रेस प्रूफ - (इनमें से एक)

  • पासपोर्ट
  • आधार कार्ड
  • इलेक्ट्रिसिटी बिल
  • वोटर आईडी कार्ड
  • राशन क्रार्ड
  • स्व– स्वामित्व वाले घर का समझौता

दूसरे ज़रूरी दस्तावेज

  • भरा हुआ एक आवेदन पत्र।
  • 6 पासपोर्ट आकर की तस्वीरें (लर्निंग लाइसेंस के लिए)।
  • एक पासपोर्ट आकर की तस्वीर(ड्राइविंग लाइसेंस के लिए)।
  • 40 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी है।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

1. (स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया)

  • SARATHI वेबसाइट पर लॉगइन करे और अपना प्रदेश चुनें।
  • ड्रॉप डाउन मेनू से 'ऑनलाइन आवेदन करे ' विकल्प पर क्लिक करे।
  • निर्देशों को अच्छे से पढ़े और जारी रखें बटन पर क्लिक करें।
  • अब आपको अपने  लर्निंग लाइसेंस/ विदेशी डीएल/रक्षा लाइसेंस की जानकारी देने को कहा जाएगा।इसके अलावा,अपनी जन्म तिथि भरें और ओके पर क्लिक करें।
  • अब अपने पर्सनल डिटेल्स लिखे और पते,आयु प्रमाण पत्र के लिए ज़रूरी दस्तावेज भी दर्ज करे।
  • अब डीएल अपॉइंटमेंट के लिए समय चुनें और भुक्तान कर बाद आरटीओ को आवेदन भेजा जाएगा।
  • सबमिट करने के बाद,एक वेब एप्लिकेशन नंबर आएगा जिसका इस्तेमाल आप एप्लिकेशन कि स्थिति को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते है।

2. ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन स्थिति ऑनलाइन जाचें

  • विजिट Parivahan.gov
  • पेज पर ,आपको उस राज्य को चयन करना होगा, जिससे आपने डीएल सेवा ली थी।अपना राज्य चुने और आगे बढ़े।
  • जैसे ही आप राज्य का चयन करते है, आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे।
  • अपने बाएं हाथ की ओर “ड्राइविंग लाइसेंस”के तहत “ऑनलाइन आवेदन करें” टैब के तहत विकल्पों का विस्तार करें।
  • विकल्पों में से “एप्लिकेशन स्टेटस” को चुनें।
  • एक बार आपने “एप्लिकेशन स्टेटस” चुना, तो आपको एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि लिखने को कहा जाएगा, बस फिर “सबमिट बटन” पर क्लिक करें।
  • जानकारी सबमिट करते ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति दिखाई देगी।

इन बातों का रखें ध्यान

  1. किसी भी चूक से बचने के लिए इसे भरने के बाद फॉर्म को ठीक से देखें।
  2. जब आप अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाते हैं तो अपने साथ मूल दस्तावेज रखें।
  3. याद रखें कि एक लर्नर लाइसेंस केवल 6 महीने के लिए वैध होता है।अपने आवेदन के साथ फर्जी दस्तावेज़ जमा न करे क्यूंकि यह एक अपराध है जिसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है।
  4. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय अपने लर्नर लाइसेंस की एक प्रति संलग्न करना न भूलें।
  5. लर्नर्स लाइसेंस धारकों के मामले में, बिना लाइसेंस धारक के ड्राइव करना मना है। अकेले ड्राइविंग / राइडिंग पकड़े जाने से आपको ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से अयोग्य ठहराया जा सकता है।

ड्राइव करते इन सभी बातो का खास तौर पर ध्यान रखे।

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