PF account se paise kaise nikale? [जानें पूरी प्रक्रिया]
कर्मचारी प्राविडेंट फण्ड प्रत्येक कर्मचारी का अपने वेतन से ही कटा हुआ पैसा होता है, जिस पर उस कर्मचारी का पूरा हक होता है। सरकार द्वारा यह व्यवस्था उसके भविष्य को सुरक्षित करने या भविष्य में आने वाली किसी प्रकार की आपदा-विपदा तथा अन्य घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए की है। लेकिन पहले के जमाने में उस पैसे को निकालने की प्रक्रिया इतनी जटिल होती थी कि कर्मचारी को अपने ही पैसे को निकालने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। ये पैसे कर्र्मचारी नौकरी छोड़ने या छूटने तथा घर में बीमारी, मकान बनवाने जैसी जरूरतों के समय पीएफ से निकालने की कोशिश करता है। उस समय कर्मचारी दफ्तरों के चक्कर लगा-लगा कर थक जाता था। जब अनेक अड़चनें लगतीं थी । कर्मचारियों को पैसे की सख्त जरूरत के वक्त पैसा नहीं मिलता था तब वह रिश्वत का रास्ता निकालता था। रिश्वत देकर अपने पैसे निकाल पाता था।
इमरजेंसी में निकाला जाता है यह पैसा
कर्मचारी का यह पैसा उसकी इमरजेंसी जरूरतों के लिए ही उनकी तनख्वाह से काटा जाता है। कर्मचारी अपनी विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए ही इस पैसे को संकट के वक्त निकालता है। ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारी को वक्त पर पैसा न मिले तो वो परेशान हो जाता है। इस परेशानी को ईपीएफओ ने समझा और कर्मचारियों को इस बारे में सुविधाएं देने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। इन व्यवस्थाओं को लागू होने के बाद कर्मचारियों को काफी राहत मिली है।
ईपीएफओ ने की ऑनलाइन पैसा निकालने की सुविधा
जब से Employees Provident Fund Organisation ( E P F O) ने पीएफ का पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन को अनिवार्य कर दिया है तब से कर्मचारियों को आने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना काफी आसान हो गया है। अब कर्मचारियों को अपने पीएफ अकाउंट से पहले की तरह सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। उन्हें अब अपने पीएफ का पैसा घर बैठे ऑनलाइन ही मिल जाता है। ये पैसा उन्हें अपनी जरूरत के समय ही मिल जाता है। इसके साथ उन्हें पहले जैसी परिस्थितियों से गुजरना नहीं पड़ता है और रिश्वत भी नहीं देनी पड़ती है।
Conditions on which you can withdraw PF amount in Hindi | पीएफ से पैसे निकालने की कुछ खास परिस्थितियां
ईपीएफओ ने 2014 से ऑनलाइन पैसा निकालने की सुविधा शुरू की है। तब से कर्मचारियों के लिए पीएफ से पैसा निकालने में बहुत सुविधाएं हो गयीं हैं। ईपीएफओ ने कर्मचारियों को ये सुविधाएं उनकी विशेष परिस्थतियों में उत्पन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए दीं हैं। आप विशेष परिस्थितियों में पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं, उनमें से कुछ परिस्थितियां इस प्रकार हैं:-
- यदि आप दो माह से अधिक समय से बेरोजगार हैं तो आप पैसे निकाल सकते हैं।
- आप जॉब स्विच करते समय भी पूरा पैसा निकाल सकते हैं या फिर नई जॉब में ट्रांसफर भी करवा सकते हैं।
- यदि कोई कर्मचारी एक माह से बेरोजगार है तो पीएम का 75 प्रतिशत पैसा आसानी से निकाल सकता है।
- मकान बनवाने, बच्चों की शिक्षा के लिए, जमीन खरीदने के लिए, शादी-विवाह के लिए पीएफ का 50 प्रतिशत पैसा निकाला जा सकता है।
कोरोना काल की महामंदी से परेशान कर्मचारी की बढ़ गयीं है पैसे की जरूरतें
कोरोना महामारी महामंदी और लॉकडाउन की तालाबंदी से भारी संख्या में कर्मचारियों की नौकरियां छूट गयीं और महीनों बेकार रहने के कारण कर्मचारियों को अपने घर को चलाने तथा बच्चों की शिक्षा व अन्य जरूरी काम के लिए इमरजेंसी के दौरान पैसे की जरूरत बढ़ गयी थी। उस समय कर्मचारियों के पास एकमात्र विकल्प पीएफ एकाउंट से पैसा निकालना ही रह गया था। उस समय की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने भी पीएफ से पैसे निकालने के बारे में अनेक नियम शिथिल किये थे। जिनका लाभ कर्मचारियों को मिला है।
1. कोरोना काल में कर्मचारी हितों में लागू हुए नये नियम
अब चूंकि अनलॉक तो हो गया है लेकिन नौकरियां पूरी तरह से बहाल नहीं हो पायीं हैं और लोगों के समक्ष अभी भी मकान के किराये, बिजली के बिल, बच्चों के स्कूलों की फीस सहित अनेक जरूरी खर्च के लिए पैसे की तंगी बनी हुई है। आज भी लोग अपने पीएफ से पैसे निकालने के लिए आतुर हैं। ऐसे लोगों के लिए ऑनलाइन पैसे निकालने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है और सर्वसुलभ है। सरकार ने इन लोगों को जरूरतों को देखते हुए ईपीएफओ को कुछ नियमों को और शिथिल करने को कहा है। उसके बाद ईपीएफओ ने पीएफ से पैसे निकालने की प्रक्रिया को और भी आसान किया है।
2. अब कर्मचारियों को इंतजार नहीं करना होता
सरकारी नियमों के कारण ही आज कर्मचारी अपनी कंपनी से जॉब छूटने या छोड़ने के बाद अपने पीएफ से पूरा पैसा निकालना चाहता है उसके लिए नयी व्यवस्थाओं के तहत निकाल सकता है। पहले जहां पूरा पैसा निकालने के लिए एकाउंट में डेट आफ इक्जिट के अपडेट होने का इंतजार करना होता था लेकिन अब सरकार द्वारा दी गयी नयी व्यवस्थाओं के बाद कंपनी के जॉब छूटने या छोड़ने के तुरन्त बाद डेट ऑफ इक्जिट को अपडेट करके पूरा पैसा निकाल सकते हैं।
3. आपकी सैलरी से कितना पीएफ कटता है
सरकारी नियमों के तहत किसी भी कर्मचारी का कंपनी द्वारा उसके वेतन का 12 प्रतिशत पैसा काट कर उसके पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। इसके अलावा कंपनी को भी उस कर्मचारी के वेतन का 12 प्रतिशत पैसा उसके पीएफ एकाउंट में जमा करना जरूरी होता है। सरकार ने इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से कंपनी को ही सौंपी है। यदि कोई कंपनी अपने कर्मचारी का 12 प्रतिशत पैसा काट कर पीएफ में नहीं जमा करती उसके खिलाफ सरकार की ओर से दंडात्मक कार्रवाई करती है।
Documents required for PF withdrawal in Hindi | पीएफ से पैसा निकालने के लिए जरूरी दस्तावेज
कर्मचारियों को प्राविडेंट फंड से पैसा निकालने के लिए कुछ सरकारी कागजात जरूरी होते हैं। इन कागजातों के अभाव में पीएफ से पैसा नहीं निकाला जा सकता है।
कर्मचारियों को पीएफ से पैसा निकालने के लिए सबसे पहले तो आधार कार्ड होना चाहिये। आधार कार्ड के बिना आप पीएफ से पैसे नहीं निकाल सकते हैं।
कर्मचारियों को पीएफ से पैसा निकालने के लिए आधार कार्ड के साथ Universal Account Number (UAN) नंबर होना भी जरूरी होता है।
इस तरह निकाले कि तीन से चार दिन में पैसा खाते में आ जाये
जब ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से पीएफ से पैसा निकाला जाता है तो आपके खाते में तीन चार दिन में आपके द्वारा मांगा गया पैसा आ जाता है। इसके लिए आपको पैसे निकालने की सही प्रक्रिया को अपनाना होगा। आपका आधार कार्ड ईपीएफओ से लिंक होना चाहिये। पीएफ से पैसा निकालने के लिए आपका केवाईसी पूरा होना चाहिये , यदि उसमें कोई बदलाव आया हो तो वह अपडेट होना चाहिये। आपका पैसा कुछ घंटों में भी मिल सके। इसके लिए ईपीएफओ की ओर से तैयारियां की जा रहीं हैं।
पीएफ से पैसा निकालने के कुछ खास नियम
आपके ईपीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए ईपीएफओ ने कुछ खास शर्तें भी लागू कर रखीं हैं। इसके अलावा पैसे निकालने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कुछ जरूरी प्रक्रिया को भी अपनाना होता है। साथ ही कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट भी जरूरी होते हैं। आइये जानते हैं कि वे कौन से नियम हैं जो पैसे निकालने के समय हमें मानने जरूरी होते हैं। इनमें कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं:-
- कर्मचारी के पास यूनिवर्सल एकाउंट नंबर यानी यूएएन नंबर एक्टिव होना चाहिये।
- ईपीएफ एकाउंट में दर्ज आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक अवश्य होना चाहिये।
- आपकी कंपनी की ओर से ई-केवाईसी की मंजूरी और उसका वेरिफिकेशन होना जरूरी है।
- यदि आपका केवाईसी या बैंक डिटेल्स पूरा नहीं है और उसे अपडेट भी नहीं किया गया है तो आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते । ऐसी स्थिति में आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपना बैंक डिटेल्स और केवाईसी को अपडेट करवायें और उसका वेरिफिकेशन भी करवा लें । उसके बाद ही अपने पीएफ एकाउंट से पैसे निकालने का अप्लाई न करें।
- आवेदन करने से पहले यूएएन लॉग-इन करके मैनेज ऑप्शन में जाएं, यहां केवाईसी पर क्लिक करके आधार नंबर और बैंक का ब्योरा दें।
- नौकरी छोड़ने पर ऑनलाइन क्लेम सुविधा को कम से कम दो महीने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है।
- आपको नौकरी छोड़ने के तुरन्त बाद क्लेम नहीं करें अन्यथा आपका पैसा बीच में फंस सकता है। आपको पैसा निकालने से पहले कंपनी की ओर से मंजूरी लाने की जरूरी होगी।
पीएफ का पैसा निकालने की प्रक्रिया
कर्मचारियों द्वारा पीएफ से ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए कई स्टेप की प्रॉसेस को अपनाना होगा। सबसे पहले कर्मचारी के पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिये और एंड्रायड स्मार्ट फोन होना चाहिये। इसके माध्यम से ऑनलाइन पैसा आसानी से निकाला जा सकता है।
Steps to withdraw PF amount in Hindi | प्रोसेस के मुख्य प्रक्रिया स्टेप वार इस प्रकार है:-
- ईपीएफओ के रजिस्टर्ड मेंबर को अपनी विभागीय ई-सेवा पर लॉग इन करना होगा।
- इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विस टैब में जाकर क्लेम (फार्म-31, 19, 10 सी और 10 डी) पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर सामने आयेगा । इस पेज पर मेंबर को अपने यूएएन नंबर से लिंक्ड बैंक खाते का नंबर डालना होगा। इसके बाद वेरिफाई पर क्लिक करना होगा।
- बैंक अकाउंट के वेरिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग को एप्रूव करने की जरूरत पड़ती है।
- इसके बाद आपको सामने दिख रहे प्रोसीड फार क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब दी गई लिस्ट से सदस्य को पीएम अकाउंट से पैसे निकालने का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यहां पर आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे। इन ऑप्शन में आप जिस ऑप्शन के लिए एलिजिबिल हों उसको चुनें।
- उसके बाद आपको अपना पूरा पता, अपना नाम, जिले का नाम , एरिया का नाम, मोहल्ले का नाम, गली , वार्ड नंबर व मकान नंबर आदि डालना होगा। इस पते के सबूत के रूप में अपने बैंक की पास बुक व चेक की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
- इसके बाद सामने दिख रहीं शर्तों व नियमों को सेलेक्ट करें और उसके बाद गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें।
- गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा दिये गये मोबाइल नंबर पर ओटीपी नंबर आ जायेगा।
- ओटीपी नंबर को डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह से आपके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से पैसे निकालनेकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो जातीं हैं।
इसके बाद अधिकारी आपके आवेदन में दी गयी जानकारी को ऑनलाइन वेरिफाई करेंगे। इसमे 7 से 15 दिन का समय लग जाता है। वेरिफिकेशन में सारी जानकारियां सही पाये जाने के बाद आपका आवेदन मंजूर कर लिया जाता है और आपके द्वारा दिये गये बैंक खाते में रकम आ जाती है।
अपने पीएफ क्लेम स्टेटस को कैसे चेक करें?
जब आप अपने पीएफ से पैसा निकालते हैं और पैसा निकालने की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। उसके बाद आप अपने पीएफ एकाउंट का स्टेटस भी चेक करना चाहेंगे। इस स्टेटस को चेक करने की भी विशेष प्रक्रिया अपनानी होगी जो इस प्रकार है:-
- आप अपने ईपीएफ मेम्बर पोर्टल पर जायें। वहां लॉग इन करके अपनी प्रोसेस को शुरू करें।
- लॉग इन होने के बाद ऑनलाइन सर्विस के टैब पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको स्क्रीन पर क्लेम स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- यहां आपके स्क्रीन पर पीएफ क्लेम की सारी डिटेल सामने आ जायेगी। जहां से आप अपने पीएफ एकाउंट का स्टेटस आसानी से देख कर जान सकते हैं कितना पैसा आपके एकाउंट से निकला है। कितना अभी भी बाकी है।
- जब आपका पैसा आपके बैंक खाते में भेज दिया जाता है उसके बाद स्टेटस क्लेम सेटल हो जाता है। यानी आपका हिसाब किताब पूरा हो जाता है।यदि आपका आवेदन सही है तो आपने अपने पीएफ एकाउंट से जितना पैसा निकालने का आवेदन किया है उतने पैसे आपके पीएफ एकाउंट से काट कर आपके बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर दिये जाते हैं। आप इस प्रोसेस से अपना पूरा हिसाब किताब आसानी से देख सकते हैं। इससे कर्मचारी को अपने खाते का हर अपडेट भी मिल जाता है।
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