पैन यानि परमानेंट अकाउंट नंबर एक ऐसी पहचान संख्या है जो सभी करदाताओं को दी जाती है।
पैन एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसके जरिये किसी भी व्यक्ति या कम्पनी से जुड़ी टैक्स-सम्बंधित सभी जानकारी एक पैन नंबर के अंतर्गत रिकॉर्ड की जाती है। यह जमा की गयी जानकारी के लिए एक चाभी का काम करता है। यह जानकारी इस पैन के माध्यम से पूरे देश में कहीं भी एक्सेस की जा सकती है। इसलिए किन्हीं भी दो कर-दाताओं का पैन एक जैसा नहीं हो सकता।
पैन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
आइये समझें पैन कार्ड को -
पैन कार्ड में महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, जैसे पहचान, आयु प्रमाण आदि और यह केवाईसी गाइडलाइन्स के अनुरूप भी है ।
पैन कार्ड की डिटेल्स इस प्रकार हैं -
- कार्डधारक का नाम - व्यक्तिगत/कम्पनी
- कार्डधारक के पिता का नाम - व्यक्तिगत कार्डहोल्डर के लिए मान्य
- जन्मतिथि - व्यक्तिगत मामले में व्यक्ति की जन्म की तारीख और कंपनी के मामले में कम्पनी की रजिस्ट्रेशन की तारीख।
- पैन नंबर - यह १० डिजिट का अल्फान्यूमेरिक नंबर है जहाँ हर एक करैक्टर कार्डधारक के विषय में एक अलग जानकरी देता है।
- पहले तीन अक्षर - ये शुद्ध रूप से अल्फाबेटिकल होते हैं और इनमें ऐ से लेकर जेड तक किन्हीं तीन अक्षर का इस्तेमाल हो सकता है।
- चौथा अक्षर - यह करदाता की केटेगरी दर्शाता है।
• ऐ- एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन
• बी- व्यक्तियों का निकाय
• सी -कंपनी
• एफ -फर्म्स
• जी- गवर्नमेंट
• एच - हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)
• एल- लोकल प्राधिकारी
• जे- कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
• पी- व्यक्ति
• टी- ट्रस्ट के लिए व्यक्तियों का संघ - पांचवा अक्षर - पांचवा अक्षर व्यक्ति के उपनाम का पहला अक्षर होता है।
- अन्य अक्षर - ये अनियमित होते हैं। शुरू के चार करैक्टर नंबर होते हैं और आखिरी वाला अल्फाबेट होता है।
- व्यक्ति के हस्ताक्षर - पैन कार्ड व्यक्तिगत वित्तीय लेन-देन में आवश्यक हस्ताक्षर प्रमाण का काम करता है।
- व्यक्ति का फोटो - पैन व्यक्ति की पहचान के लिए फोटो पहचान पत्र का भी काम करता है। कंपनी और फर्म के मामले में पैन कार्ड पर कोई फोटो नहीं होता है।
पैन की क्या है आवश्यकता?
पैन कई सूरतों में आपकी मदद करता है जैसी –
- पहचान प्रमाण के रूप में
- निवास स्थान प्रमाण के रूप में
- टैक्स भरने के लिए पैन का होना अनिवार्य है
- पैन म्यूच्यूअल फण्ड में इन्वेस्ट करने हेतु आवश्यक केवाईसी पूरी करने में भी लाभ देता है।
पैन लेने के लिए पात्रता -
पैन कार्ड व्यक्तियों, कंपनियों, एनआरआई और ऐसे किसी भी व्यक्ति को जारी किया जा सकता है जो भारत में टैक्स भरता है।
पैन के प्रकार -
1. व्यक्तिगत | 2. हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) | 3. कम्पनी | 4. फर्म/पार्टनरशिप | 5. ट्रस्ट | 6. सोसाइटी | 7. विदेशी |
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पैन के लिए आवश्यक दस्तावेज -
पैन के लिए दो तरह के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। पहचान का प्रमाण और निवासी-पते का प्रमाण।
- व्यक्तिगत आवेदक - आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस
- भारतीय अविभाजित परिवार (एचयूएफ) - एचयूएफ के मुखिया द्वारा जारी किया गया एचयूएफ का एक शपथ पत्र जिसमें पहचान प्रमाण और निवासी-पता प्रमाण का विवरण हो।
- भारत में रजिस्टर्ड कंपनी - रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनी द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
- फर्म्स - रजिस्ट्रार ऑफ़ फर्म्स/एलएलपी और पार्टनरशिप विलेख द्वारा जारी किया गया पार्टनरशिप (एलएलपी) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
- ट्रस्ट - ट्रस्ट विलेख की कॉपी या फिर चैरिटी कमिश्नर द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रेशन नंबर प्रमाण पत्र की कॉपी।
- सोसाइटी - चैरिटी कमिश्नर या रजिस्ट्रार ऑफ़ कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रेशन नंबर प्रमाण पत्र की कॉपी।
- विदेशी - पासपोर्ट, भारत सरकार द्वारा जारी पीआईओ/ओसीआई कार्ड, निवासी देश का बैंक स्टेटमेंट, भारत में एनआरई बैंक स्टेटमेंट की कॉपी
पैन की लागत -
पैन कार्ड बनवाने में 110 रूपए या अगर पैनकार्ड भारत के बाहर भेजा जाना है तो 1020 रूपए तक का लगभग खर्च आता है।
पैन के लिए कैसे अप्लाई करें?
पैन के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से नामांकन भर सकते हैं :
ऑनलाइन -
- एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल की वेबसाइट पर जाएं।
- फॉर्म भरकर सबमिट करें और प्रोसेसिंग फी अदा करें।
- लगभग 15 दिनों के अंदर पैन आपके पते पर पहुंचा दिया जाएगा।
ऑफलाइन
- अधिकृत पैन सेंटर से एप्लीकेशन फॉर्म लें
- फॉर्म भरके उसे आवश्यक दस्तावेजों और प्रोसेसिंग फी के साथ जमा करें
- लगभग 15 दिनों के अंदर पैन आपके दिए गए पते पर पहुंचा दिया जाएगा।
अपनी पैन जानकारी को कैसे सुधारें/अपडेट करें?
- अपनी पैन कार्ड डिटेल्स में अपडेट और सुधार करने के लिए - एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाएं।
- 'अपडेट पैन' का सेक्शन सेलेक्ट करें।
- अपने मौजूदा पैन डाटा में 'करेक्शन' ऑप्शन चुनें।
- पहचान, निवास स्थान आदि प्रमाणित करने के लिए आपको सहायक दस्तावेजों जैसे की आवश्यकता होगी।
पैन अपडेट का फॉर्म भरते समय बरतें ये सावधानियां -
- पैन फॉर्म में सिर्फ कैपिटल अक्षरों का ही प्रयोग करें।
- अपडेट करने के लिए सभी स्थान सही से भरें।
- कोई भी अपडेट करने के लिए मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य है।
- फॉर्म को अंग्रेजी और नामांकन के समय इस्तेमाल की गयी स्थानीय भाषा में भरें।
- सुनिश्चित करें कि फॉर्म में सभी वर्तमान और उचित विवरण ही भरें।
- नाम में डॉ , मिस्टर, मिसेज़ आदि जैसे अभिवादनों का प्रयोग न करें।
- सुनिश्चित करें कि आपने अपना अड्रेस सही और पूरा भरा हो, ताकि आपका पैन कार्ड सही जगह भेजा जा सके।
- दस्तावेजों की स्वयं-सम्पुष्टि करते समय हस्ताक्षर और अंगूठे की छाप के साथ नाम ठीक से दर्ज करें।
- अपेक्षित अपडेट से जुड़े उचित दस्तावेज ही साथ में संलग्न करें।
- गलत जानकारी और सहयोगी दस्तावेजों के अभाव में आपके आवेदन रिजेक्ट किया जा सकता है।
क्या करें अगर खो जाए पैन कार्ड?
यदि आपका पैन कार्ड खो जाए, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन एक डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल की वेबसाइट पर लॉगिन करें ,और फॉर्म 49 A (भारतीय नागरिकों के लिए) / फॉर्म 49 A A (विदेशियों के लिए) भरें। ऑनलाइन पेमेंट करें। 45 दिनों के अंदर आपका डुप्लीकेट पैन कार्ड आपके अड्रेस पर भेज दिया जाएगा।
कब तक है पैन कार्ड की वैधता?
पैन कार्ड की वैधता जीवन भर रहती है।
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