इनकम-टैक्स ऑनलाइन कैसे पे कर सकते हैं?
कर भुगतान, यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आम आदमी से लेकर बिज़नेसमैन तक सभी की नज़र इस पर रहती है जब भी बजट आता है। कर उन सेवाओं पर लगाया जाता है जोकि हम किसी भी रूप में किसी से भी ले रहे हैं। अगर कोई बिज़नेस है और वह प्रोडक्ट का उत्पादन करता है और उसे बेचने के लिए मार्केट में भेजता है तो उस पर गुड & सर्विस टैक्स लगता है। इसी तरह कोई भी बिज़नेस है जो सरकार द्वारा दी गयी लिमिट के ऊपर का लाभ कमाती है तो वह कर भुगतान के लिए देय होती है। इसी तरह जॉब करने वाले एम्प्लोयी जब एक मानक से ऊपर कमाते है तो उन्हें भी टैक्स भरना होता है।
वर्तमान आयकर स्लैब 2020-2021 के अनुसार, 60 वर्ष से कम निवासी व्यक्तियों की आय का कराधान निम्नानुसार है:
यदि आप वेतनभोगी व्यक्ति हैं, तो आपके नियोक्ता को आपके वेतन (टीडीएस के माध्यम से) से मिलने वाले करों में कटौती करनी होगी। लेकिन यदि आप स्व-नियोजित हैं या वेतन से परे आय है (जैसे किराये की आय), तो स्रोत पर काटे गए कर आपके आयकर भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह निर्धारित करने के लिए की कितना कर देना होगा या कितना कर रिटर्न वापसी होगी उसके लिए मानक बने हुए हैं।
जब आप कर भुगतान करने जाते हैं तो ई-टैक्स भुगतान करदाताओं को कर भुगतान के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपके पास चयनित बैंक का नेट-बैंकिंग / डेबिट कार्ड होना आवश्यक है। ई-टैक्स का भुगतान करने के लिए, संबंधित चालान यानी ITNS 280, ITNS 281, ITNS 282, ITNS 283, ITNS 284, ITNS 285, ITNS 286, ITNS 286, फॉर्म 26QC, फॉर्म 26QB, फॉर्म 26QD, फॉर्म 26QB / 26QC / 26QD के लिए डिमांड भुगतान का चयन करें।
ऑनलाइन आयकर रिटर्न कौन दाखिल कर सकता है?
भारत अन्य देशों की तरह एक प्रगतिशील आयकर संरचना का अनुसरण करता है जिसके परिणामस्वरूप उच्च आय वाले व्यक्ति को उच्च दर से कर जमा करना होता हैं। आयकर देने के लिए कोई भी व्यक्ति या संस्था, आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए योग्य है। इसके अलावा, भले ही आप की आय कर योग्य सीमा से कम हो, आप आसान ऋण जैसे संबद्ध लाभों का लाभ उठाने के लिए हमेशा शून्य रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
आयकर अधिनियम के अनुसार, यदि आप निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं, तो आप आईटीआर दाखिल करने के लिए उत्तरदायी हैं।
- भारतीय नागरिक जिनकी वार्षिक आय रु 5 लाख से अधिक हो।
- 60 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिक जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से अधिक है
- 80 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिक जिनकी वार्षिक आय 5 लाख से अधिक है
- एक फर्म (धारा 44 एबी के दिशानिर्देश के तहत), सहकारी समिति, बीओआई, एओपी, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति और स्थानीय प्राधिकरण (आईटीआर 5)।
- यदि आप भारत के निवासी हैं, लेकिन भारत के बाहर की इकाई में संपत्ति या वित्तीय हित हैं।
- एक निर्धारिती जो यू / एस 139 (4 बी) (आईटीआर 7) का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार है।
- यदि आप किसी ऐसे खाते के हस्ताक्षरित प्राधिकारी के साथ भारतीय हैं, जिसे आप भारत से बाहर रख रहे हैं।
- यदि आप धारा 90 या 90A के तहत कर राहत का दावा करते हैं या कटौती धारा 91 के अनुसार दावा करते हैं।
- सभी कंपनियां उत्तरदायी हैं।
ऑनलाइन टैक्स पेमेंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए ?
अपने बैंक के माध्यम से ऑनलाइन आयकर का भुगतान करने के लिए नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- करों का भुगतान करने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते।
- यदि आपके पास नामित बैंकों में खाता नहीं है तो आप ऑनलाइन कर भुगतान करने के लिए किसी के भी खाते का उपयोग कर सकते हैं।
- चालान में अपना पैन लिखना न भूलें।
- किसी भी नामित बैंक की किसी भी शाखा में आयकर भुगतान ऑफ़लाइन कर सकते हैं।
- उसके लिए चालान भरें, निकटतम शाखा में जाएं, और भुगतान करें।
- भुगतान शुरू करने से पहले, गणना करें कि आपको कितना कर देना है।
आयकर ऑनलाइन भुगतान कैसे करें?
आमतौर पर लोग कर भुगतान को एक बड़ा और भारी काम समझते हैं और कई बार कुछ अतिरिक्त राशि इसमें चिंताएं जोड़ देती हैं। इसलिए, लोगों को कर
भुगतान में आसानी लाने के लिए आयकर विभाग ने प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाया है। वेतनभोगी व्यक्ति कुछ सरल चरणों का पालन करके अपना आयकर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
1. टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क पर जाएं
अपना आयकर रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने के लिए https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp पर जाएं। ऑनलाइन भुगतान के लिए आयकर चालान के रूप में “CHALLAN NO./ITNS 280” के विकल्प पर क्लिक करें और अगले पेज पर जाएँ।
2. व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें
व्यक्तियों के लिए:
पहला चरण: ऑप्शन में कर लागू विकल्प ’में आयकर (कंपनियों के अलावा अन्य) का चयन करें (0021)
दूसरा चरण: निम्नलिखित में से भुगतान के प्रकार का चयन करें:
(100) एडवांस टैक्स
(102) सुरटैक्स
(106) वितरित लाभ पर कर
(107) वितरित आय पर कर
(300) सेल्फ असेसमेंट टैक्स
(400) नियमित मूल्यांकन पर कर
स्व-मूल्यांकन कर टैक्स भुगतान के लिए विकल्प चुने।
तीसरा चरण: अपनी पसंद के भुगतान के तरीके का चयन करें। दो विकल्प उपलब्ध हैं - नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड।
चौथा चरण: अपना पैन (स्थायी खाता संख्या) दर्ज करें और प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष (आयु) चुनें। वित्तीय वर्ष 2019-20, 1 अप्रैल 2019 - 31 मार्च 2020 के लिए, प्रासंगिक आयु 2021-22 है
5 वां चरण: अपना पूरा पता दर्ज करें
6 वां चरण: दिए गए स्थान में कैप्चा कोड दर्ज करें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।
आपके द्वारा दी गई सभी सूचनाओं को क्रॉस-चेक करें और फिर अपने बैंक का विकल्प चुने। विकल्प चुनते ही यह बैंक के भुगतान पृष्ठ पर ले जाएगा।
टर्म & कंडीशन पर क्लिक करके एग्री करें की आप उनकी शर्तों को मानते हैं।
3. रसीद जांचें (चालान 280)
भुगतान के सफल समापन होने पर आपको अगली स्क्रीन पर एक कर रसीद मिलेगी, जहां आप भुगतान विवरण देख सकते हैं। आप चालान के दाईं ओर बीएसआर कोड और चालान क्रमांक संख्या की जांच कर सकते हैं।
नोट: अपनी कर रसीद की एक प्रति को सेव कर लें या एक स्क्रीनशॉट लें। आपको अपने टैक्स रिटर्न में बीएसआर कोड और चालान नंबर की आवश्यकता होगी।
भुगतान के बाद आयकर रिटर्न कैसे दाखिल करें?
आयकर ऑनलाइन भुगतान के सफल समापन के बाद अपने आयकर रिटर्न में "फ़ाइल आयकर रिटर्न" पृष्ठ पर जाकर कर सकते हैं।
एडवांस टैक्स पेमेंट
एडवांस टैक्स पेमेंट उन लोगों के लिए लागू होता हैं जिनके पास कर बकाया राशि 10,000रु से अधिक है। ज्यादातर मामलों में, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए, उनके संबंधित नियोक्ताओं द्वारा टीडीएस के साथ कर भुगतान पर ध्यान दिया जाता है। जब किसी का कर भुगतान पूंजीगत लाभ, अर्जित ब्याज और किराये की आय से रिटर्न के परिणामस्वरूप 10,000रु से अधिक है। फ्रीलांसरों और व्यापार मालिकों भी अग्रिम आयकर भुगतान कर सकते हैं।
अग्रिम कर गणना और भुगतान
देय अग्रिम कर राशि की गणना करने के लिए, पहले अपनी कर योग्य आय जानना होगा। ऐसा करने के लिए, अपनी आय को इसमें जोड़ें-
- सभी स्रोत जैसे वेतन, पूंजीगत लाभ (म्यूचुअल फंड, शेयर आदि से), ब्याज, आदि।
- फ्रीलांसरों को अपनी वार्षिक आय के बारे में एक अनुमान बनाने और उनके लागू होने वाले खर्चों जैसे कि कार्यस्थल किराए, बिल, यात्रा व्यय आदि के लिए कटौती करनी होगी।
- इसके बाद अपनी आय की अनुमति के लिए कटौती (धारा 80C, 80CCD और आयकर अधिनियम की 80CCC के तहत) का निर्धारण करना होगा।
- कुल आय में इन कटौती को लागू करने के बाद, लोग अपनी कर योग्य आय का अनुमान लगा सकते हैं।
- देय एडवांस टैक्स की गणना व्यक्तिगत रूप से प्रश्न में लागू आयकर स्लैब दर के आधार पर की जाती है।
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FAQs
Q. एक वर्ष के दौरान दिए गए मेरे कुल कर में क्या शामिल है?
Ans. आप अपनी सभी आय को पूरा करने, सभी लागू कटौती का लाभ उठाने, अपनी कर योग्य आय का निर्धारण करने और फिर आपके द्वारा स्लैब में आने वाली आय स्लैब के लिए लागू दरों पर अपने कर की गणना कर सकते हैं। अगले कदम के रूप में, यदि आपकी आय 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच है, तो 10% का अधिभार लागू होगा और यदि आपकी आय 1 करोड़ रुपये से अधिक है, तो देय करों पर 15% का अधिभार लागू होगा। इसके अलावा, 4% कर देय (साथ ही साथ यदि कोई हो) स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के साथ जोड़ना होगा। यदि एक वर्ष के दौरान आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है, तो आप धारा 87 ए के तहत छूट का दावा करने के पात्र हैं जो भी कम हो, 12500 रुपये या करों के कारण।
Q. क्या सभी करों का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकता है?
Ans. इन दिनों, लगभग सभी प्रकार के करों के लिए भुगतान की ऑनलाइन सुविधा सक्षम है। यहाँ कुछ कर दिए गए हैं जिन्हें ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। A -आयकर B- कॉर्पोरेट टैक्स C- TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) D- टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) E- प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) F- समान लेवी।